(रामजियावन गुप्ता)
—- कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपी के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिश , 82 की करवाई के तहत मुनादी भी कराई गई
बीजपुर (सोनभद्र) विगत माह पहले न्यायालय के आदेश पर पंजीकृत मामला दुष्कर्म, जान से मारने की कोशिश व हरिजन एक्ट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में परेशान पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर धारा 82 के तहत आरोपी के गाँव मे सार्वजनिक रूप में मुनादी करा कर फरार आरोपी को न्यायालय में पेशी के लिए गाँव के सम्भ्रांत गवाहों के समक्ष उसके घर पर न्यायालय के आदेश की कापी को पुलिस ने बुधवार को चस्पा किया।जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के पिंडारी निवासिनी एक दलित महिला ने गांव के ही एक युवक प्रमोद पुत्र दीनानाथ के ऊपर आरोप लगा कर कार्यवाही के लिए 156 (3) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटकाया था । महिला की तहरीर को गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने बीजपुर थाना पुलिस को सम्बन्धित मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश था जिसमे कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस ने सम्बन्धित धाराओं में मामला पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन वह पुलिस को आज तक चकमा देकर गिरफ्तारी से बचता रहा। मामले की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस ने मंगलवार को उसके घर पर धारा 82 के तहत उपस्थित गवाहों की मौजूदगी में आदेश की प्रति चस्पा कर और डुगडुगी पिटवाकर तत्काल न्यायालय के समक्ष पेश होने को कहा गया है।