जन सूचना का अधिकार का अधिकारी नही कर रहे पालन
पंकज सिंह/विकास अग्रहरि@sncurjanchal
म्योरपुर विकास खण्ड ग्राम पंचायत आरंगपानी निवासी बॉस देव पुत्र कैलास प्रसाद ने आरोप लगाया है कि म्योरपुर ब्लाक के अधिकारियों द्वारा मुझे जन सूचना के तहत मांगी गई जानकारी नही दी जा रही है बताया कि मैं ग्राम पंचायत आरंगपानी में हुए विकास कार्यो की सूचना दिनांक 4.11.2019 को स्पीड पोस्ट के तहत रजिस्टरी कर सूचना मांगा था लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी मुझे सूचना ब्लाक म्योरपुर द्वारा उपलब्ध नही कराया गया।
अब सवाल यह उठता है क्या सूचना का अधिकार कानून बिल्कुल पंगु हो चुका है क्या अधिकारियों कर्मचारियों को किसी का भय नही क्या यह कानून लोक सूचना अधिकारी के चंगुल में फस चुका है आम आदमी इस जन सूचना अधिकार के पहुच से बाहर है पीड़ित बॉस देव ने आरोप लगाया है कि आवेदन करने के बाद भी ए.डी.ओ पंचायत जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नही दिया गया। जब कि जन सूचना अधिनियम की धारा 6/1 के तहत नियम है कि आवेदन के 30 दिनों के
अन्दर सूचना मांगने वाले को सूचना दिया जाए बताया कि म्योरपुर से सूचना न मिलने पर मैं धारा 19/1 के तहत प्रथम अपील जिला पंचायत राज्य अधिकारी को पत्र लिख जन सूचना के लिये रजिस्ट्री किया हु जिला पंचायत राज्य अधिकारी के द्वारा लगातार 5 बार सूचना देने हेतु निर्देशित किये जाने के बाद भी मुझे ए.डी.ओ पंचायत म्योरपुर द्वारा मुझे कोई सूचना नही दिया गया आवेदनकर्ता ने आरोप लगाया है कि बार बार सूचना मांगने पर सूचना न दिया जाना विकास कार्यो में हुए भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास तो नही इस संबंध में ए.डी.ओ पंचायत राम उदय यादव से संपर्क किया गया तो उनका फोन नाट रिचेबल होने के कारण फोन नही लगा।