पेंशन योजनाओं के बारे में सीडीओ ने दिया जानाकरी

सोनभद्र। मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों एवं स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) एवं व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

(एनपीएस-टीआरएडीईआरएस) नामक दो पेंषन योजनाएं लागू की गयी हैं। उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में गृह-आधारित श्रमिक, फेरी वाले, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता, बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईट-भट्ठा श्रमिक, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्षा चलाने वाले, ग्रामीण भूमिहीन, 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले, स्व0-रोजगार करने वाले श्रमिक, कृषि श्रमिक, मछुआरे, मछली पानल वाले, निर्माण श्रमिक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा का कार्य करने वाले श्रमिक, दृष्य-श्रव्य कार्य में नियोजित श्रमिक शामिल हैं। 18 से 40 वर्ष आयु तक के ऐसे असंगठित श्रमिक जिनकी आय 15 हजार प्रतिमाह तक हो, ईपीएफ, ईएसआई व एनपीएस से आवर्त न हों के लिए उक्त योजना लागू की गयी है। व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंषन योजना (एनपीएस-टीआरएडीईआरएस) में व्यापारी, दुकानदार अथवा स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे की खुदरा व्यापारी, दुकानदार, चावल/तेल मिलों के स्वामी, वर्कषाप स्वामी, कमीषन एजेन्ट, रियल एस्टेट ब्रोकर, छोटे होटल एवं ढाबा चलाने वाले तथा इसी प्रकार के अन्य कारोबार चलाने वाले, 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक हो तथा ईपीएस, ईएसआई व एनपीएस से आवर्त न हों, जो आयकर दाता न हों तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंषन योजना/प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के सदस्य न हों। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया, अंषदान एवं हितलाभ-उपरोक्त दोनों योजनाओं में से किसी भी योजना के पात्र इच्छुक लाभार्थी अपना आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक आईएफसी कोड सहित, मोबाइल नम्बर प्रस्तुत करते हुये निकटतम सहज जन सेवा केंद्र सीएससी में प्रथम किष्त नगद रूप में जमा करके अपना पंजीयन करा सकते हैं। मासिक आय के लिए कोई प्रमाण-पत्र नहीं देना है, स्वयं की घोषणा ही पर्याप्त मानी जायेगी। पंजीयन होने के बाद 60 वर्ष की उम्र होने तक मासिक किष्त उनके खाते से स्वतः कटौती करके जमा होगी। मासिक किष्त न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पर न्यूनतम 55 रूपयें प्रतिमाह तथा अधिकतम 40 वर्ष की आयु पर अधिकतम 200 रूपये प्रतिमाह है। उपरोक्त योजना में 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से अंषदान जमा करनें वाले लाभार्थियों को 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंषन मिलेगी। जो लाभार्थी बीच में ही योजना छोड़ना चाहते हों, उन्हें जमा की गयी सभी किस्ते ब्याज सहित वापस मिल जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) एवं राष्ट्रीय पेंषन योजना (एनपीएस-टीआरएडीईआरएस) के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारीवार लक्ष्य निर्धारित करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देषित किया जाता है कि आपके विभाग से सम्बन्धित या अधीनस्थ व्यक्तियों को उपरोक्त योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु उन्हें निकटतम सहज जन सेवा केंद्र में भेज कर या कैम्प लगाकर उनका पंजीयन कराया जाना सुनिष्चित करें तथा आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष कराये गये पंजीयन की दैनिक प्रगति रिपोर्ट सायं 05.00 बजे तक कार्यालय अपर श्रम आयुक्त मीरजापुर क्षेत्र, पिपरी-सोनभद्र को कसबचपचतप/हउंपसण्बवउ पर उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी कार्यालय को भी अवगत करायें। मुख्य विकास अधिकारी ने सोमवार को इस योजना से सम्बन्धित लक्ष्य को पूरा करने के लिए समीक्षा बैठक करते हुए सम्बन्धितों को हर हाल में लक्ष्य को पूरा करने के निर्देष दियें।

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