सूचना ना देने पर 25 हजार का अर्थदण्ड

सोनभद्र।आरटीआई कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सतीश पांडे द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी जिला विकास अधिकारी सोनभद्र से क्षेत्र पंचायत राबर्ट्सगंज के विकास कार्यों एवं अन्य से संबंधित चार विदुओं की सूचना मांगी थी। सूचना न देने पर माननीय राज्य सूचना आयोग विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में मुकदमा दाखिल शिकायतकर्ता सतीश पांडे द्वारा किया गया। जिसमें तत्कालीन जिला जिला विकास अधिकारी सोनभद्र सुनील कुमार श्रीवास्तव का वेतन से ₹25000 का जुर्माना काटने के लिए मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र को तीन मासिक किस्तों में काटने के लिए आदेशित किया गया है।

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