तीन बालू खननकर्ताओं और पांच क्रशर संचालको से वसूले जायेगे 53 करोड़ 75 लाख

संजय द्विवेदी की रिपोर्ट

तीन बालू खननकर्ताओं और पांच क्रशर संचालको से वसूले जायेगे 53 करोड़ 75 लाख

एनजीटी के निर्देश पर त्रिस्तरीय कमेटी ने सौपी रिपोर्ट, किया बड़ा खुलासा

सोनभद्र। जिले में बालू और पत्थर खननकर्ताओं तथा क्रशर संचालको द्वारा पर्यावरण को व अन्य कुप्रभावों को दूर पूर्व व्यस्था कायम करने लिए भारतीय समाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह की याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक त्रिस्तरीय कमेटी गठित किया था जिसने 55 करोड़ रुपये की क्षति होने की रिपोर्ट सौपा है।

जिस पर एनजीटी ने दोनों पक्षो के विचारों को सुना और पर्यावरण को क्षति पहुचाने वालो से 53 करोड़ 75 लाख रुपये वसूल करने का निर्देश दिया है। इस सम्बंध में याचिकाकर्ता ने बताया कि एनजीटी ने एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया ,जिसमे उप जिलाधिकारी जनेन्द्र सिंह , क्षेत्रीय निदेशालय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के साइंटिस्ट राजेन्द्र डी पाटिल एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र के क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम शामिल रहे। इस कमेटी ने एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के लिए बैठक कर चर्चा किया। इस सम्बंध में चौधरी यशवंत सिंह और अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने बताया कि कमेटी द्वारा एनजीटी में दी गयी रिपोर्ट के अनुसार तीन बालू साइटों खोखा , हर्रा , बरहमोरी एवं खेबन्धा से 49 करोड़ वसूली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बालू साइटों के पर्यावरण सम्बन्धी एवं अन्य अनुमतियों को निरस्त करने का सुझाव देने के साथ ही खनन कर्ताओं द्वारा बरसात के मौसम में नदी के किनारे से बालू खनन करने के कारण क्षतिग्रस्त किनारों की मरम्मत कराने और कम्पनी से नदी की क्षतिपूर्ति अध्ययन कराने पर खर्च वास्ते 2 करोड़ की वसूली करने का सुझाव दिया है।कमेटी ने मुख्य मार्ग से नदी तक के पहुच मार्ग जो भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त हो गए है के निर्माण के लिए खोखा बालू खनन क्षेत्र के खनन कर्ताओं से 16 किलोमीटर मार्ग के लिए अनुमानित लागत 24 करोड़ , हर्रा बरहमोरी खनन क्षेत्र के खनन कर्ताओं से दो किलोमीटर के निर्माण के लिए 3 करोड़ और खेबन्धा खनन क्षेत्र के खनन कर्ताओं से 4 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए 6 करोड़ की वसूली करने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त तीनो खनन क्षेत्रो के पहुच मार्गो के किनारे तीन लाइनों में वृक्षारोपण , हैण्डपम्प स्थापना , सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने , शौचालय बनवाने , रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टमो की स्थापना , प्रभावित ग्रामो के निवासियों में धूम्र रहित चूल्हों का वितरण कराए जाने , स्वास्थ्य पर कुप्रभावों की जांच हेतु मेडिकल कैम्प लगवाने एवं इलाज करने , मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण मरीजो को होने वाली परेशानियों को देखते हुए ऐम्बुलेंश उपलब्ध कराने से जो प्रभावित ग्रामो के मरीजो को प्राथमिकता के आधार पर सेवा दे, प्रभावित ग्रामो के निवासियों के हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने एवं खेती की भूमि पर पड़ने वाले कुप्रभाव के मद्देनजर किसानों के क्षतिपूर्ति हेतु नजदीकी कृषि संस्थान से योजना बनवाकर भूमि की उर्वरता को पुनः लौटाने की कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही कमेटी ने आंतरिक पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में खेबन्धा नदी तल के खनन कर्ताओं से 8 करोड़ 73 लाख अथवा गणना के अनुसार वास्तविक धनराशि की वसूली किये जाने का निर्देश दिया है। वही सुकृत खनन क्षेत्र में संचालित पांच क्रशर संचालको से 4 करोड़ 75 लाख रुपये वसूल करने के लिए कमेटी ने एनजीटी को रिपोर्ट दिया है। इस प्रेसवार्ता में रामभरोसे सिंह , ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव , सन्तोष कुमार पटेल , प्रदीप चौहान , पन्नालाल पटेल , राजेन्द्र गिरि , प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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