लखनऊः 11 दिसम्बर 2019।
उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा परिवहन से सम्बन्धित वाहनों के पंजीयन की तिथि 20 दिसम्बर तक बढ़ा दी गयी है। सभी खनन परिवहनधारकों को विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि तक प्रत्येक दशा में पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक, डाॅ0 रोशन जैकब ने इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजकर निर्देश दिये है कि खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराये जाने की कार्यवाही अपने स्तर से भी सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए उपखनिजों- बालू, मोरम, मिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहन बिना पंजीयन के अब नहीं चल सकेंगे।
डाॅ0 जैकब के अनुसार बालू, मोरम, मिट्टी आदि के परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्वामी/ट्रांसपोर्टरों द्वारा किन्ही कारणों से अभी तक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया जा सका है, उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पोर्टल पर वाहन के पंजीयन की तिथि बढायी गयी है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा खनिल परिवहन के वाहनों के पंजीयन के लिए 10 दिसम्बर तक पंजीकरण कराने की तिथि निर्धारित की गयी थी, जिसे अब 20 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। 10 दिसम्बर तक मात्र 27242 खनन परिहारधारकों ने ही वाहनों का पंजीकरण कराया।
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