सोनभद्र। भारत एक संवैधानिक देश है, मा0 सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमेशा से माना जाता रहा है, आगामी दिनों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद से सम्बन्धित संभावित आने वाले फैसला सर्वमान्य होगा।संभावित फैसले के आने के बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को फैसले के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद जिले में अमन-चैन कायम रखने के मद्देनजर पुलिस विभाग के साथ ही जिले के सभी विभाग अपने-अपने विभागो के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सम्मान में कानून व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त निभायेंगें। उक्त बातें जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम व पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समन्वय बैठक में कहीं।जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का दायित्व है कि वे शासन की मंशा के अनुरूप संवैधानिक निर्णयों का सम्मान करें। इसलिए आगामी दिनों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले संभावित फैसले के निमित्त सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने विभाग के संसाधनों के साथ लगकर पूरी क्षमता से सकारात्मक सहयोग करेंगें। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहले से ही सभी विभाग अपने-अपने विभागों का कम्यूनिकेशन प्लांन तैयार रखेंगें और संभावित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त जरूरत के मुताबिक सभी का सहयोग लिया जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी श्री राजलिंगम व पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव के अलावा अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 बी0के0 अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर जैनेन्द्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर यमुनाधर चौहान, घोरावल प्रकाश चन्द्र, दुद्धी प्रकाश चन्द्र जिला स्तरीय अधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।/जनपद न्यायाधीष सोनभद्र के आदेषानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा 14 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं वाह्य न्यायालय दुद्धी के प्रांगण व राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाना सुनिष्चत हुआ है। उन्होंने सम्बन्धितों को 14 दिसम्बर, 2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का निर्देषानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये अधिक से अधिक राजस्व वादों तथा प्रिलिटिगेषन वादों का निस्तारण करायेंगें साथ ही चिन्हित मामलों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज सी0डि0 सोनभद्र को 12 नवम्बर, 2019 तक उपलब्ध कराते हुये उसकी प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें।