सोनभद्र।खान अधिकारी,सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में बालू/मोरम/गिट्टी के परिवहन करने वाले वाहनों पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिन वाहनों का उक्त पोर्टल पर पंजीयन नहीं होगा, उनके लिये खनिजों के परिवहन के लिए ई0एम0एम0-11 जनरेट नहीं हो पायेेगा। पोर्टल पर वाहनों का पंजीयन आन लाईन किया जाना है एवं पंजीयन के उपरान्त इसका वेरिफेकिसन क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र से किया जायेगा। वाहनों के पंजीकरण के लिए 24 अक्टूबर, 2019 को खनिज कार्यालय, सोनभद्र में विषेष शिविर का आयोजन किया गया है। जनपद के समस्त ट्रक मालिकों से अपील है कि उक्त शिविर में उपस्थित होकर वाहनों का पंजीयन कराना सुनिष्चित करें