अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 11 अक्टूबर। ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पाॅक्सो एक्ट के अभियोगों में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जोनल/परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय पुलिस अधिकारियों की निरन्तर समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा सतत् प्रयास के फलस्वरूप अभियुक्तों को कम समय में मा0 न्यायालय द्वारा सजा व अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया गया।
उ0प्र0 पुलिस द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं अभियोजन के सत्त प्रयास से पाॅक्सो एक्ट के अभियोगों में दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक लगभग 03 हजार अभियोगों में से 2,441 अभियोगों में 60 दिन के अन्दर विवेचना पूर्ण कर मा0 न्यायालय से अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी है।
इस प्रकार से पाॅक्सो एक्ट के प्रकरणों में उ0प्र0 पुलिस द्वारा 82.12 प्रतिशत कार्यवाही करायी गयी है। शेष प्रकरणों में डी0एन0ए0 टेस्ट रिपोर्ट की कार्यवाही प्रचलित है। अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, अपराध एवं तकनीकी सेवायें द्वारा एफएसएल से डीएनए रिपोर्ट मंगाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
जनपद औरैया के पाॅक्सों एक्ट के अभियोेग में मात्र 09 दिवस में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड़ की सजा सुनायी गयी। यह उत्तर प्रदेश के साथ भारत वर्ष की प्रथम घटना होगी, जिसमें पीडिता को इतनी शीघ्रता से न्याय मिला है, जिसमें दिनांक 01.08.2019 को अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 02.08.2019 को अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी। तद्पश्चात साक्ष्य संकलित कर दिनांक 18.08.2019 को अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, जिसे दिनांक 20.08.2019 को मा0न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रत्येक दिवस साक्षी की सुनवाई करते हुए दिनांक 29.08.2019 को अभियुक्त को सजा सुनायी गयी।
जनपद सम्भल, बुलन्दशहर, शामली, बलिया, मऊ, सुलतानपुर पुलिस द्वारा 15 दिन के अन्दर विवेचना पूर्ण कर मा0 न्यायालय रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।
जनपद कानपुर नगर पुलिस द्वारा पाॅक्सो एक्ट के प्रकरण में 23 दिन के अन्दर विवेचना पूर्ण अभियुक्त को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी।