सोनभद्र। पूरा मामला यह है कि इन सभी प्राविधिक सहायकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन निकाला गया जिसका लिखित परीक्षा 2014 एवं साक्षात्कार 2014-15 में लोक सेवा आयोग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हुआ इसके बाद आयोग ने 21 मई 2016 को कुल 6628 पदों के सापेक्ष परीक्षा परिणाम घोषित किया परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अन सिलेक्टेड प्रतियोगियों ने आरक्षण प्रक्रिया में फेरबदल का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर कर दी इसी बीच सिलेक्टेड अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
और अपनी न्युक्ति की मांग की और हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम निर्णय कोर्ट के अधीन करते हुए नियुक्ति कराने का सरकार को आदेश दिया । इसी बीच 10 फरवरी 2017 को हाई कोर्ट का फैसला चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ आया जिसमें इनका साक्षात्कार पुनः करा कर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और दिनांक 3 मार्च 2017 को हाई कोर्ट के आर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को स्टे दे दिया और आज दिनांक 30 सितम्बर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भर्ती को पूर्ण रूप से सही करार दिया जिससे चयनित अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है यह जानकारी जिला अध्यक्ष(सोनभद्र) सुप्रीम कोर्ट मैटर राकेश कुमार सिंह ने दी है।
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