सोनभद्र/दिनांक 16 सितम्बर, 2019।अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने आगामी पावन पर्व विष्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, नवरात्रि के पश्चात दशहरा/विजय दशमी व दीपावली आदि को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सम्पूर्ण सीमा में धारा-144 लागू किया है, जो बीच में वापस नहीं ली जायेगी, तो जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों में 16 नवम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।