पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना वेतन दिए जाने के लिए कहा था
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के करीब 70 हजार होमगार्डों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले को बरकरार रखकर होमगार्डों को राहत दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना वेतन दिए जाने के लिए कहा था। इसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने यूपी सरकार की अपील ठुकरा दी है।
आपको बता दें हाईकोर्ट ने होमगार्डों को रेग्युलर सैलरी देने की मांग खारिज कर दी थी. लेकिन, कहा था कि होमगार्डों की सेवा को देखते हुए रोज इतना भत्ता दिया जाए जो एक पुलिस कांस्टेबल के एक महीने की न्यूनतम सैलरी से कम न हो. आपको बता दें यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत इनकी सेवा ली जाती है। होमगार्ड नियमित रूप से पुलिस की कानून-व्यवस्था कायम रखने में मदद करते हैं।