10 जुलाई से 12 सितंबर तक धारा 144 लागू,एडीएम

सोनभद्र।

अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने सावन महीने का मुख्य पर्व श्रावण शिवरात्रि 30 जुलाई,2019 को पड़ेगी। इस दौरान शिवभक्त/कॉवरियों द्वारा विशेष स्थानों से जल भरकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक/पूजा-अर्चना की जाती है। श्रावण पर्व के साथ ही आगामी बकरीद, जन्माष्टमी, मोहर्रम, विष्वकर्मा पूजा इत्यादि पर्व को ध्यान में रखते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से सोनभद्र जिले के सभी इलाकों में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू किया है। यह निषेधाज्ञा 10 जुलाई से लेकर 12 सितम्बर,2019 तक के लिए लागू किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि यदि निषेधाज्ञा बीच में वापस नहीं ली जायेगी, तो सोनभद्र जिले की सम्पूर्ण सीमा में 12 सितम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा या इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

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