सोनभद्र। जिला अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद सोनभद्र लोकसभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज 80 से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूबी प्रसाद द्वारा निर्वाचन प्रपत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए झूठे शपथ पत्र दाखिल किए जाने के संदर्भ में जो तदनुसार निर्वाचन प्रपत्र खारिज किए जाने के संदर्भ में निवेदन है कि लोकसभा क्षेत्र से रावर्टसगंज से चुनाव वर्ष 2019 के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रूबी प्रसाद द्वारा झूठा हलफनामा एंव अपनी जाति छुपाते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।उक्त आसय की शिकायत
आज 30 अप्रैल 2019 को राजाराम पुत्र मुक्खीराम मोबाइल नंबर 9450613072 ग्राम- बूटबेढवा पोस्ट विंढमगंज जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश और कैलास पुत्र-वतेश्वर मो-9628785690 पता- सिरसिया ठकुराई (खैरपुर) पोस्ट- खैरपुर थाना- कर्मा ब्लाक-घोरावल जनपद-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किया है।
ज्ञातव्य है कि रूबी प्रसाद के खिलाफ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जरिए परिवार संख्या 1922/2016 विवेक बनाम रूबी प्रसाद थाना रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र अंतर्गत धारा 506 आईपीसी लम्बित है जिस पर रूबी प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट नंबर 66 केस 482 नम्बर 16174/17 से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जिसका खुलासा रूबी प्रसाद द्वारा न तो निर्वाचन प्रपत्र में निर्धारित कालम में किया गया है न ही तत्तसम्बन्ध में कोई जिक्र हलफनामे में नहीं किया गया है बल्कि झूठा कथन करते हुए रूबी प्रसाद द्वारा कोई भी मुकदमा लंबित ना हो का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त रूबी प्रसाद के अनुसूचित जाति के होने पर भी विवाद है
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र के पत्रांक संख्या- 266/12 रूबी प्रसाद को क्षत्रिय जाति में पैदा होने की बात कही गई है। जबकि दिनांक 01.11.2016 रूबी प्रसाद द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिए गए आवेदन हेतु संख्या 16 700030078801 परिवार रजिस्टर उपलब्ध ना होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा दुद्धी सोनभद्र के द्वारा निरस्त किया जा चुका है जो आलोकनाथ सलंग्न प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त जरिये पत्रांक संख्या 276/जाति प्रमाण पत्र /जांच 2017-2018 कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जाति निर्धारण के सत्यापन हेतु जांच समिति गठित की गई जो जिलाधिकारी सोनभद्र कि पत्रांक सी0-29/ जाति प्रमाण पत्र/जांच /2017-2018 दिनांक 26 अप्रैल 2017 के अनुपालन में पुनः जारी किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्रांक 28 जुलाई 2017 सलग्न है।
इस प्रकार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूबी प्रसाद को जारी जाति प्रमाण पत्र फर्जी व औचित्य विहीन है। जिसके आधार पर सुरक्षित संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज 80 से लोक सभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता नही रखती है।
अतः झूठे हलफनामे एंव फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राबर्ट्सगंज सुरक्षित लोक सभा क्षेत्र (अनुसूचित जाति सुरक्षित) के पद के लिए दाखिल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूबी प्रसाद का नाम निरस्त किया जाये ताकि लोकतंत्र कि मर्यादा एंव अनुसूचित जाति अन्य योग्य उम्मीदवारों के अधिकार की रक्षा हो सके।