@भीमकुमार
दुद्धी ।सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन भूमि पर से आदिवासियों को हटाने की अपने ही आदेश पर रोक लगाने का क्षेत्र के आदिवासियों ने स्वागत किया है ।इसके पूर्व 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों के करीब 11 लाख से अधिक वनवासियों जंगल से खाली कराने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद जिले के लगभग 53 हजार से अधिक आदिवासी परिवार फ़िलहाल जंगल की भूमि से बेदखल होने से बच गए है ।अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ के जिला अध्यक्ष फौदार सिंह परस्ते ने सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय पर रोक लगाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आदिवासियों का हजारों परिवार उजड़ने से बच गया है जो आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है ।
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