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नई दिल्ली. आईटीआर फाइल करते समय करदाता जितनी आय दिखाता है उसी के अनुसार आयकर विभाग नौकरीपेशा लोगों के सैलरी अकाउंट से टैक्स काट लेता है। बहुत सारे करदाता आईटीआर भरने के बाद इनकम टैक्स रिफंड चेक नहीं करते हैं, जबकि करदाताओं को ऐसा करने से टैक्स छूट विवरण की जानकारी मिलती है। कुछ करदाता तो जानबूझ कर रिफंड चेक नहीं करते और बहुत सारे करदाता ऐसे भी हैं जिनको जानकारी ही नहीं होती। इसे ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है।
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