गोरक्षा के नाम पर भीड़ को हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती, सरकार इस पर कानून बनाए: सुप्रीम कोर्ट

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गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हो रही हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद को इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर मॉब लिन्चिंग पर दिशा-निर्देश जारी करें। कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर कोई भी शख्स कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। केंद्र और राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

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