सोनभद्र(सीके मिश्रा)जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि शासनादेशानुसार जिले के उन सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं पर जो जिले की सीमा में हैं, जिन्हें व्यक्तिगत अथवा धार्मिक घोषित नहीं किया गया है, उन सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं में विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायनों से मछली मारने पर पूरे तरीके से प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि न तो कोई व्यक्ति जहरीले या विस्फोटक पदार्थ से न तो मछली मारेगा और ना ही मछली मारने का प्रयास करेगा। उन्होंने 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2018 तक मछली जीरा अथवा अंगुलिका यानी दो से दस इंच आकार की मछली न तो पकड़ेगा और ना ही बेचेगा। उन्होंने 01 जुलाई से 31 अगस्त, 2018 तक प्रजननशील मछलियों को पकड़ने/मारने पर भी प्रतिबन्ध लगाया है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु कोई अवरोध नहीं लगायेगा और ऐसा करने, मत्स्य जीर, अंगुलिका मछली नहीं पकड़ेगा अथवा नष्ट नहीं करेगा। अंगुलिका मछली पकड़ने/नष्ट करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि मछली प्रजनन काल व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए किये गये आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।