50 हजार की दो जमानत पेश करने पर रिहाई का आदेश
5 शर्तों के अधीन होगी रिहाई
राजेश पाठक
सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश सोनभद्र राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को चोरी के मामले में आरोपी रविकांत यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर 5 शर्तो के अधीन रिहा करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक श्री राम पुत्र स्वर्गीय अलियार निवासी सागोबांध, थाना बभनी, जिला सोनभद्र ने बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 2/3 अक्तूबर 2025 को उसकी दुकान की छत का शीट तोड़कर रविकांत यादव पुत्र राममनोहर यादव निवासी सागो बांध (ग्वारी टोला), थाना बभनी, जिला सोनभद्र नगद धनराशि व सामान चोरी कर ले गया। दूसरे दिन सुबह जब दुकान खोला तो देखा कि छत का शीट टूटा हुआ था। जब सीसी टीवी फुटेज देखा तब पता चला कि रविकांत यादव ने ही चोरी किया है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया। करीब एक माह से जेल में निरुद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर 5 शर्तो के अधीन रिहाई का आदेश दिया है। अभियुक्त के अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव व संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि 5 शर्तों में बगैर न्यायालय की अनुमति भारत देश नहीं छोड़ेगा, कोई साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा और न ही दुबारा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, किसी को धमकी नहीं देगा, अदालत में हाजिर आता रहेगा शामिल हैं।
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