सुंदरी ग्राम प्रधान के है चारो पुत्र
दुद्धी-सोनभद्र(रवि कुमार सिंह)। अमवार चौकी क्षेत्र के सुंदरी ग्राम निवासी गौरीशंकर ने 8 जुलाई को दिए तहरीर में आरोप लगाया था कि 29 जून को सुन्दरी निवासी रफीउद्दीन उर्फ सोपाड़ी पुत्र ग्यासुद्दीन हमारे घर पर आया और हमारे लड़के विकलेश पुत्र गौरीशंकर उम्र 22 वर्ष से बोला कि कॉलोनी घुमने चलो। इस पर हमने मना किया कि हमारे लड़के को कहीं मत लेकर जाइये परन्तु मना करने के बाद भी रफीउद्दीन हमारे लड़के को बहला फुसलाकर अपने घर सुन्दरी ले कर चला गया और वहाँ ले जाकर ट्रैक्टर चलवाने लगा। करीब 5 से 6 दिन ट्रैक्टर चलवाने के बाद 6 जुलाई शाम को रफीउद्दीन फिर हमारे घर आकर हमसे पुछ- ताछ किया कि क्या आपका लडका आपके घर आया है। मैंने कहा नहीं आया है तब उसने बताया कि आपका लडका घर पर कपड़ा लेने आने की बात कहा। तब मैं (रफीउद्दीन) 5 जुलाई को पथौरीचट्टान तक बाईक से छोड़ा हूँ उसके बाद कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। उक्त आधार पर अमवार चौकी इंचार्ज के द्वारा मामला दर्ज नही किया गया। गौरी शंकर ने आरोप लगाया कि तहरीर बदल कर गुमशुदगी क्रमांक 14/24 के तहत गुमशुदगी रिपोर्ट दुद्धी थाना में दर्ज की गई लेकिन इसकी जानकारी भी हम लोगो को तुरंत न देकर कई दिन चौकी का चक्कर लगाने के बाद मिला कि विकलेश की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई है। गौरी शंकर, राजेश कुमार, सिकंदर आदि गुमशुदगी रिपोर्ट से संतुष्ट नही हुए फिर उन्होंने कोतवाली दुद्धी में 19 जुलाई को दुबारा तहरीर देकर रफीउद्दीन उर्फ सोपाड़ी पुत्र ग्यासुद्दीन पर आरोप लगाया गया, कि विकलेश को गायब करने में इनकी और इनके प्रधान सहित अन्य भाईयो की भूमिका संदिग्ध है। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने मौके पर जाकर यथा स्थिति समझी।
प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रहे है। बताया कि मामले का मुख्य आरोपी रफीउद्दीन उर्फ सोपाड़ी, के अलावा उसके भाई एहतेसामुद्दीन उर्फ पिन्टू, जलालुद्दीन और मो0 इकबाल पुत्रगण गयासुद्दीन निवासी ग्राम सुन्दरी, दुद्धी, सोनभद, के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 140(1) के तहत मुकदमा गुरुवार की शाम पंजीकृत किया गया। परिजनों ने बताया विकलेश को नात रिश्तेदारी में खूब ढूंढ रहे है लेकिन अभी तक कही सुराग नहीं मिला, जिससे पूरा परिवार दुःखी है।