सोनभद्र(सर्वेश श्रीवास्तव)। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों,पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरो का निर्वाचन) नियमावली-2010 के नियम 10 तथा 11 में प्रदत्त परिषद शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न तालिका के स्तम्भ संख्या 5 व 6 के अनुसार नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतो के अध्यक्ष तथा सदस्य पदो के निर्वाचन हेतु निर्वाचक अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (सहायक रिटर्निग अधिकारी) नियुक्त करता हॅू। समस्त निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत नियमों एवं नगर पालिका अधिनियम-1916 में
दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्य करेगे। समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगें। पूर्व निर्गत आदेशानुसार यथा-संशोधित समझा जाये, सम्बन्धित
अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण 19 दिसम्बर 2022 को दोपहर 12ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए निर्धारित नामांकन केन्द्रों पर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए नामांकन केन्द्रों को निर्धारित किया गया है, उन्होंने बताया कि नामांकन केन्द्र तहसील मुख्यालय घोरावल में नगर पंचायत घोरावल, तहसील मुख्यालय राबर्ट्सगंज में नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज, नगर पालिका चुर्क-घुर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में नगर पंचायत ओबरा, डाला बाजार, चोपन तथा तहसील मुख्यालय दुद्धी में नगर पंचायत दुद्धी, रेनुकूट, पिपरी व अनपरा आदि निकाय शामिल किये गये हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन दिवसों में तहसील मुख्यालय/नामांकन स्थल से 200 मीटर के परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाये, नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहातार्थ एक व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाये, नामांकन की जाॅच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहातार्थ आने की अनुमति दी जाये। लेकिन यह ध्यान में रखा जाये कि इस प्रतिबन्ध से कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, तो नामांकन स्थल तक पहुंचने से रोक न दिया जाये। नामांकन करने के लिए तहसील मुख्यालय/नामांकन स्थल के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हो, कोई व्यक्ति अस्त-शस्त्र लेकर परिसर में न आये, स निमित दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश
पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाये।प्रत्याशियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और नामांकन कार्य को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से यथावश्यक बैरीकेटिंग करा ली जाये, नामांकन की
अंतिम तिथि पर व प्रतीक आवंटन के दिन तहसील मुख्यालयों/नामांकन स्थलों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक संभावना रहती है, नामांकन पत्रों की तिथि से प्रतीक आवंटन की तिथियों तक पेयजल एवं बैठने के लिए छाया की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये।