पॉक्सो एक्ट: आरोपी लालबाबू सोनी की जमानत अर्जी खारिज

  • ढाई वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ किया था मुंह काला
    सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए आरोपी लालबाबू सोनी की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
    बता दें कि बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक के जरिए न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि 15 अप्रैल 2019 को शाम 7 बजे बीजपुर थाना क्षेत्र के महरी कला टोला दोपहा गांव निवासी लालबाबू सोनी पुत्र अशोक सोनी घर के दरवाजे पर स्थित कमरे में ले जाकर चाकू दिखाकर जबरन उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही यह धमकी दिया कि अगर थाने अथवा कही शिकायत की तो तुम्हारे इकलौते भाई की हत्या कर दूंगा। जो भी हमारे बीच आएगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके साथ ही गांव-घर व आसपास के लोग आ गए और जान मारने की धमकी देते हुए भाग रहे लालबाबू सोनी को देखा। जब शिकायत करने लालबाबू सोनी के घर बहन को लेकर गया तो उसके घरवालों ने भी धमकी दी। इसी मामले में अदालत ने दुष्कर्म, जान मारने की धमकी समेत पॉक्सो एक्ट में आरोपी लालबाबू सोनी को तलब किया था। अदालत ने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आरोपी लालबाबू सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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