धारा 107,116,151 सीआरपीसी के तहत अवैध रूप से हिरासत में रखने पर उत्तरदाई अधिकारी के विरुद्ध होगी दंडात्मक कार्यवाई

सोनभद्र।धारा 107,116,151 सीआरपीसी के तहत अवैध रूप से हिरासत में रखने पर उत्तरदाई अधिकारी के विरुद्ध होगी दंडात्मक कार्यवाही~ मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज के निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की गयी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्हे प्रदत्त की गयी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए है । शासन द्वारा कहा गया है कि इनका पालन सदैव गुण दोष के आधार पर युंक्ति-युक्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय ,ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे । शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की अवैध रुप से हिरासत प्रमामित पायी जाती है तो पीडित व्यक्ति को 25 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रुप में किया जायेगा । इसके साथ ही अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरुध्द भी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । उपरोक्त निर्देशों कें सम्बन्ध में आम-जन मानस में प्रचार-प्रसार के उदेश्य से जनपद सोनभद्र के सभी थानो के नोटिस बोर्ड तथा सार्वजनिक स्थानों पर पम्पलेट चस्पा कर उपरोक्त के सम्बन्ध में आम जनता में प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

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