परिवार रजिस्टर न बन पाने से नगरीय क्षेत्र के लोगों की बढ़ी परेशानी-सावित्री देवी

परिवार रजिस्टर की जरूरत को समाप्त किया जाये या जारी करने की अनुमति दिया जाये

चोपन(राकेश केशरी)।-परिवार रजिस्टर नकल सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इस प्रमाण की जरुरत देश के सभी नागरिकों को पड़ती हैं। चाहे वह नागरिक किसी भी जाति/धर्म से सम्बन्ध रखता हो। इस नक़ल के बिना कोई भी काम इस व्यक्त आसान नहीं हैं।लोगों को विधवा/वृद्धा पेंशन लेना हो या निराश्रित महिला को परिवारिक लाभ योजना,बेटियों के शादी अनुदान के लिये साथ ही किसी व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद बैंक में रखे पैसे को निकालने या वारिस प्रमाण पत्र बनवाने साथ ही जमीन पर वारिस के वरासत कराने की बात हो या बच्चें छात्रवृत्ति भरने के लिये जब भी जनसेवा केंद्र से जाति प्रमाण पत्र आवेदन करते है तो उस पेपर को अस्वीकृत करते हुये लेखपाल द्वारा आख्या लगाया जाता है कि कृपया परिवार रजिस्टर की नकल लगाये।लेकिन आपको बताते चले की इस समय नगर पालिका/पंचायत द्वारा पूरे प्रदेश में किसी भी जगह परिवार रजिस्टर की नकल जारी नही किया जा रहा है।जिलाधिकारी गोरखपुर के0विजयेंद्र पंडियन के द्वारा 17 मार्च 2019 के एक पत्र संख्या 1311/टी0ए0सी0-निदेश 2019 के द्वारा जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 में प्राविधान न होने की वजह से नगर पालिका/पंचायत को परिवार रजिस्टर जारी करने का अधिकार नही है उसके बावजूद नगर पंचायतों द्वारा परिवार रजिस्टर बनाकर निर्गत किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत व आपत्तिजनक है।इस पत्र के सार्वजनिक होने के पूर्व नगर पंचायतों द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल जारी किया जाता था परन्तु इस पत्र के सार्वजनिक होते ही परिवार रजिस्टर जारी करना बंद कर दिया गया है सभी अधिकारी इसी पत्र का हवाला दे रहे है।तमाम नगरीय क्षेत्र को लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।इस पूरे नगरीय क्षेत्रों की जन समस्या को देखते हुये सावित्री देवी अध्यक्ष महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट ने जिलाधिकारी, मंडलायुक्त,प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, नगर विकास मंत्री व मुख्यमंत्री को मेल भेज कर यह मांग किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में या तो परिवार रजिस्टर की नकल जारी करने की नियम में संसोधित करते हुये अनुमति प्रदान किया जाये या सभी जगहों पर से इसकी आवश्यकता को समाप्त किया जो जो जनहित में होगा।

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