अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में सुधार के लिए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को लेकर अध्यादेश पारित किया-केंद्र


लखनऊ । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने ठोस निर्णयों से जनमानस की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता के साथ आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने आज ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में सुधार के लिए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को लेकर अध्यादेश पारित कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने केंद्र सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा की मोदी सरकार के निर्णय से अब निवेशकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी। उन्होंने कहा की बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 विगत फरवरी माह मे लोकसभा में पास हुआ था, परंतु उच्च सदन में संख्या की कमी से यह बिल पास नहीं हो सका था। अब कैबिनेट ने आज अध्यादेश पारित करके इस बिल को कानूनी मान्यता दे दी है। जिसके द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का ऑडिट करने का अधिकार अब रिजर्व बैंक इंडिया के पास होगा।
श्री सोनकर ने कहा की पिछली सरकारों के दौरान जानबूझकर सिस्टम में लीकेज छोड़े गए, ताकि गड़बड़ करने का अवसर बना रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति इन लीकेज को बंद करने की रही और तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इस अध्यादेश से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। अब भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार होगा कि वह कमजोर बैंक को वह सीधे उसे सुपर सीट कर सकेगी या मर्जर या रद्द कर सकती है। इससे पूर्व आरबीआई को बिना रजिस्ट्रार के परामर्श के बोर्ड को सीधे सुपर सीट करने का अधिकार नहीं था।
उन्होंने कहा कि जहां तक पुरानी व्यवस्था की बात है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टेट व मल्टीस्टेट ग्रुप में संचालित हो रहे थे। बैंको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने हिसाब से मैनेजमेंट नियुक्त करते थे जिससे गडबडी होने की सम्भावना बनी रहती थी। इस संशोधन बिल से नई व्यवस्था के तहत अब आरबीआई ही सीईओ की नियुक्ति करेगी। जिससे बैंको की गडबडियां रूकेगीं। और न केवल निवेशकों का पैसा सुरक्षित होगा बल्कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की दशा में भी बड़ा परिवर्तन होगा। इसके साथ ही अर्बन कोआॅपरेटिव बैंक बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होंगे और विश्वास बहाली होगी।

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