धान खरीद में गमन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

सोनभद्र । चतरा विकास खण्ड के ग्राम पंचायत पन्नूगंज के सरकारी धन का गमन करने वाले ग्राम प्रधान राजकुमार मौर्य, ग्राम सचिव अमरेश, तकनीकी सहायक शिवकुमार मिश्र, रोजगार सेवक सत्येन्द्र देव पाण्डेय तथा बिना काम किये मजदूरी प्राप्त करने वाले मस्टर रोल में सम्मिलित मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व धन की रिकवरी कराने का आदेश जिलाधिकारी एस0राजलिंगम ने दिया है।

बताते चलें कि पन्नूगंज निवासी लक्ष्मी नारायण ने 18 फरवरी को राब‌र्ट्सगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था। जिसमें शिकायत की गई थी कि उसके खेत में मनरेगा से तालाब की खोदाई कराई जानी थी। इसके लिए मनरेगा से एक लाख 79 हजार 956 रुपये खर्च होना था लेकिन संबंधितों द्वारा तालाब की खोदाई कराने से पहले ही धन निकालकर गबन कर लिया। तालाब की खोदाई धन निकाले जाने के बाद जेसीबी से 12 फरवरी को कराई गई। खोदाई भी मानक के विपरित कराया गया है। इस मामले को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए श्रम रोजगार के श्रमायुक्त तेजमान सिंह से मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट चौकाने वाली थी। जांच से गबन का परत-दर-परत मामला खुलता गया। रिपोर्ट के मुताबिक तालाब के खोदाई के लिए आए पूरे धन का गबन कर लिया गया है। जांच अधिकारी ने इसके लिए प्रधान राजकुमार मौर्या, सचिव अमरेश, तकनीकी सहायक शिवकुमार मिश्रा, ग्राम रोजगार सेवक सत्येंद्र देव पांडेय व बिना कार्य किए ही मजदूरी प्राप्त कर लेने के लिए मस्टररोल में शामिल मजदूरों को दोषी मानते हुए इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व रिकवरी कराए जाने की संस्तुति की थी। डीएम ने चतरा ब्लाक के खंड विकास अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने व आरोपितों से रिकवरी कराए जाने का निर्देश दिया है।

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