दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द, अधिसूचना जारी

दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द

– प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने जारी की अधिसूचना

लखनऊ। दुष्कर्म के आरोपी बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Senger) की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। अधिसूचना के मुताबिक जिस दिन से कुलदीप सिंह सेंगर को सजा का ऐलान किया गया है उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। कुलदीप सेंगर को 20 दिसंबर, 2019 को सजा ए ऐलान हुआ था यानी इस दिन से बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त मानी जाएगी।

उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर, 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी तुरंत खत्म हो गई थी। लेकिन इस बाबत अधिसूचना आज जारी की गई है। इस फैसले के साथ ये भी साप कर दिया गया है कि सेंगर अब कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 में लिली थामस बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो इसके चलते उसे कम से कम दो साल की सजा होती है। ऐसे में वह तुरंत अयोग्य हो जाएगा यानी कि उस योग्यता को वो तुरंत गंवा देगा।

*बीजेपी ने भी किया निष्काषित*

इससे पहले 1 अगस्त, 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने सेंगर को पार्टी से निष्काषित कर दिया था। अब अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है।

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