सोनभद्र। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने धारा-20 के तहत वन विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मे समीक्षा बैठक लिया।इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के तहसील क्षेत्रों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के वादों के तहत मामलों की तहकीकात करते हुए गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाय। गाटा संख्याओं की भूमि पर धारा-20 के प्रकरणों की गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की जाय। धारा-20 के तहत आने वाले मामलों को सम्बन्धित अधिकारीगण आपसी समन्वय बनाकर सुलह-समझौते के आधार पर मामले का हर हाल में निपटारा किया जाय। जहॉ मामले अनसुलझे हों या निस्तारण में कठिनाई हो रही हों, ऐसे मामलों को उच्च स्तर पर जानकारी प्राप्त करते हुए मामलों का निस्तारण सुनिष्चित किया जाय।
जिलाधिकारी ने राबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम-खेबन्धा, अगोरीखास, बरहमोरी, बिल्ली, मारकुण्डी, सिन्दुरिया एवं वरदिया में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के वादों के निर्णय के उपरान्त गाटा संख्याओं की भूमि पर धारा-20 की कार्यवाही की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा भी की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को धारा-20 के विवादित मामलों की मौके पर जॉच कर वास्तविकता की जानकारी करते हुए मामलें को सुलझाने के निर्देश दियें। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि धारा-20 के तहत आने वाले मामलों को सम्बन्धित अधिकारीगण आपसी समन्वय बनाकर सुलह-समझौते के आधार पर मामले का हर हाल में निपटारा किया जाय।

उन्होने समीक्षा के दौरान धारा-20 के लम्बित प्रकरणों ,वन बन्दोबस्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश सम्बन्धितों को दिया।बैठक में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज यमुनाधर चौहान, डिप्टी कलेक्टर राज कुमार, तहसीलदार सदर,खान अधिकारी, डीएफओ ओबरा, डीजीसी सिविल, सम्बन्धित लेखपाल,वन विभाग के कार्मिकगण सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।
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