किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रचार वाहन को जिलाधिकारी ने किया रवाना

सोनभद्र।जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर मेंं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत युनिर्वसल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड, भारत एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खरीफ,2019 के प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा की ‘‘सुरक्षित होगी फसल तो हर किसान होगा सफल‘‘ को साकार करने के मकसद से गांव-गांव जाकर किसानों के फसल की सुरक्षा करने की तकनीकी जानकारी देकर, आमदनी को बढ़ाने का जो उपाय सरकार द्वारा किया गया है, वह काबिले तारीफ है। वास्तव में जिले के किसान बन्धु खेती-बारी तो करते हैं, पर तकनीकी जानकारी के अभाव में पैदावार में कमी हो जाती है, जो प्रचार वाहन के माध्यम से किसान बन्धुओं को नई जानकारी हासिल होंगी, जिससे किसान बन्धु अपने खेतों में फसल के उत्पादन को बढ़ा सकेंगें।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रचार वाहन के माध्यम से जिले के किसान बन्धुओं को सभी तरक के ऋणी एवं गैर ऋणी किसान जो बीमित फसलों की खेती कर रहे हैं, इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी श्री अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नुकसान का आकलन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के आधार पर किया जायेगा, जो बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई,2019 निर्धारित है। किसान बन्धुओं के फसलों के नुकसान के दृष्टिगत रखते हुए जैसे- ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल भराव तथा फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुई फसल को बे मौसम/चक्रवाती वर्षा/आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से क्षति की स्थिति में, बीमित किसान द्वारा आपदा के 72 घण्टे के अन्दर कृषि विभाग अधिकारी/सम्बनित बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि या टोलफ्री नम्बर पर फसल का नाम व प्रभावित खेत के खसरा संख्या के विवरण के साथ सूचित करना अनिवार्य होगा। गैर ऋणी किसान अपने बैंक शाखा/अभिकरण मध्यस्थ/अधिकृत एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। गैर ऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए खसरा, खतौनी/भूमि रिकार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउण्ट पासबुक की कापी, फसल बाये जाने का घोषणा-पत्र तथा सम्पर्क सूत्र (दूरभाष/मोबाइल नम्बर) जमा करना अनिवार्य होगा। फसलांं-धान, मक्का, ज्वार, अरहर, उर्द तथा तिल के नुकसानी के सम्बन्ध में किसान बन्धुओं के सुविधा व बीमा करने के लिए टोल फ्री नम्बर 18002005142 तथा मो नं0- 9984237177 संतोष रॉय और 7355 755545 मंजेष पाण्डेय से सम्पर्क कर सकते हैं। इस दौरान जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के अलावा मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, डीपीआरओ आर0के0 भारती, युनिर्वसल सोम्पो जनरल इंष्योरेंस कं0लि0 के पदाधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।

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