कोयना मित्रा को एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा दी है

मनोरंजन डेस्क।बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा को एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि कोएना, शिकायतकर्ता को ब्याज समेत 4.64 लाख रुपये भी दें

ये मामला मामला 2013 का है. पूनम सेठी ने कोयना मित्रा के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। सेठी का कहना था कि कोयना ने अपनी जरूरत बताकर उनसे 22 लाख रुपये उधार लिए थे. इसी को रकम वापस देने के लिए कोयना ने पूनम को तीन लाख रुपये का एक चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. चेक बाउंस होने के बाद पूनम सेठी ने मामला दर्ज कराया. हालांकि कोयना ने खुद पर लगे इल्जाम को गलत बतलाया था और कहा था कि सेठी के पास उधार देने की क्षमता ही नहीं थी. सेठी ने उनके चेक्स चुरा लिए थे।

सुनवाई के दौरान कोयना के पहले तर्क को मजिस्ट्रेट ने मानने से मना कर दिया और दूसरे तर्क पर पाया कि कोयना ये बात साबित ही नहीं कर पाईं कि सेठी ने उनके चेक चुराए थे. कोर्ट ने कहा कि कोयना ने खुद को मिले नोटिस के जवाब में ये बात नहीं बताई और ना ही उन्होंने इसके बारे में आगे एक्शन लिया

कोर्ट ने कहा, ‘चेक इस बात पर बाउंस नहीं हुआ कि पैसे देने वाले ने दिए नहीं, ये इस बात पर बाउंस हुआ कि पैसे अकाउंट में है ही नहीं. अगर ये मान भी लिया जाए कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के चेक, जो कि ब्लैंक थे, को उसके घर से चुरा लिया था और उनका गलत इस्तेमाल किया. तो भी आरोपी के पास इस पेमेंट को रोकने का पूरा मौका था. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया

कोयना ने इस मामले पर मुंबई मिरर से कहा, “ये केस एकदम झूठा है और मुझे फंसाया जा रहा है. कोर्ट में मेरे वकील मौजूद नहीं थे, इसलिए मेरी बात को बिना सुने ही फैसला सुना दिया गया. हम कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करेंगे, मेरे वकील इसपर काम कर रहे हैं

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