इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायालय के अवमानना के आरोप में पूर्व बीएसए प्रभुराम को 15 दिन के साधारण कारावास व 2000 रुपये जुर्माना

सोनभद्र। पूर्व बीएसए प्रभु राम चौहान अवमानना के दोषी करार,
इलाहाबाद हाईकोर्ट  न्यायालय के अवमानना का दिया दोषी करार,

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कोर्ट ने 15 दिन के साधारण  कारावास व 2000 रुपये जुर्माने की सुनाई सजा,
दीप्तिमान बनर्जी ने दाखिल की थी अवमानना याचिका,
याची की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी,
उनको ट्रेनिंग से छूट मिली थी, याची सहित 11 लोगों का नाम छूट पाने वालों की सूची में था शामिल,
मगर प्रोन्नति सूची में याची का नाम नहीं किया गया शामिल,
बाद में भूल सुधार करते हुए विभाग ने याची को नोशनल प्रमोशन दिया,
मगर उसे उस तिथि से नोशनल प्रमोशन नहीं दिया गया जिस तिथि से उससे कनिष्ठ को दिया गया,
याची ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रोन्नति आदेश को दी थी चुनौती,
हाई कोर्ट ने याची को 19 मई 2008 से नोशनल प्रमोशन देने का आदेश तत्कालीन बीएसए को दिया था आदेश,
जस्टिस जयंत बनर्जी की एकलपीठ ने दिया आदेश ।

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