मोदी सरकार का बजट 2019-20 की की मुख्‍य विशेषताएं

संजय द्विवेदी

बजट 2019-20 की की मुख्‍य विशेषताएं
➢ सभी लघु एवं सीमान्‍त कृषकों को रूपये 6,000/- प्रति वर्ष की धनराशि प्रधानमंत्री कृषि सम्‍मान निधि से दी जायेगी।
➢ इससे लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
➢ इस निधि की सम्‍पूर्ण धनराशि लगीभग 75,000 करोड़ केन्‍द्र सरकार वहन करेगी।
➢ गौवंश के सुधार और गौ संरक्षण के लिये रूपये 750 करोड़ की राष्‍ट्रीय कामधेनु योजना आरम्‍भ की जायेगी।
➢ गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिको को 60 साल की आयु के बाद रूपये 3,000/- प्रतिमाह की पेंशन दी जायेगी – मेगा पेंशन स्‍कीम।
➢ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान तथा दैवीय आपदाओं के क्रम में Rescheduled भुगतान पर दो प्रतिशत की ब्‍याज माफी तथा समय से भुगतान पर तीन प्रतिशत की अतिरिक्‍त ब्‍याज माफी का प्राविधान किया गया है।
➢ ग्रैचुटी एक्‍जमशन की सीमा रूपयें 10 लाख से बढा कर 20 लाख कर दी गयी है।
➢ रक्षा का बजट 3 लाख करोड़ कर दिया गया है।
➢ मनरेगा का प्राविधान रूपयें 5,000 करोड़ बढाते हुये 55,000 करोड़ कर दिया गया है।
➢ सरकार द्वारा क्रय किये जाने वाले सामग्री का 25 प्रतिशत अंश अनिवार्यत: लघु एवं मध्‍यम उद्योगों से तथा 3 प्रतिशत अंश महिलाओं द्वारा संचालित लघु एवं मध्‍यम उद्योगों से किया जायेगा।
➢ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रूपयें 19,000 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
➢ देश में 1 लाख डिजिटल विलेज विकसित किये जायेंगे।
➢ रेल विभाग का प्राविधान बडाकर रूपये 64,587 करोड़ कर दिया गया है।
➢ आधुनिक सुविधाओं युक्‍त वन्‍देभारत एक्‍सप्रेस का सुभारम्‍भ किया जायेगा।
➢ देश में विकास की गति को बडावा देने के लिये टैक्‍स कर दाताओं की संख्‍या में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
➢ डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ कर लगभग 12 लाख करोड़ रूपये हो गया है।
➢ इन डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन जनवरी माह में 1 लाख करोड़ से ज्‍यादा हुआ है तथा दरें कम करने के बावजूद सरकार को अधिक राजस्‍व प्राप्‍त हो रहा है।
➢ इनकम टैक्‍स रिटर्न्‍स को 24 घण्‍टे के अन्‍दर प्रोसेस किया जायेगा।
➢ Home Buyers को जी.एस.टी. में छूट के लिये मंत्रीमण्‍डल समूह का गठन किया जायेगा।
➢ इन्‍डीजुअल टैक्‍स पेयर – 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्‍स देय नहीं।
➢ स्‍टैण्‍डर्ड डिडक्‍शन 40,000 से बढाकर 50,000 किया गया।
➢ इन्‍डीजुअल टैक्‍स पेयर जिसकी अचल आय रूपये 6.50 लाख तक है को कोई टैक्‍स देय नहीं होगा यदि उनके द्वारा प्रोविडेन्‍ट फंड आदि में निवेश किया जायेगा।

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