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दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमारा कामकाज पूरी तरह से ‘पैरेलाइज्ड’ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बावजूद हम दिल्ली में अफसरों का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें सब पता है और इस पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम काेर्ट के जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच में सुनवाई हुई।
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