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इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सभी को अलग-अलग आईटीआर फार्म भरने होते हैं। आज हम आपको आईटीआर फार्म-3 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आईटीआर फार्म-3 एेसे इंडिविजुअल या अविभाजित हिंदू परिवार को भरना है जिन्हें बिजनेस, ब्याज, सैलरी, बोनस, कमीशन कैपिटल गेन या एक से ज्यादा प्रापर्टी के किराए से आय प्राप्त होती है।
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