गो हत्या-बच्चा चुराने की अफवाह पर भीड़ द्वारा हत्या करना अपराध, इसे रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी- सुप्रीम कोर्ट

[ad_1]
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि गो हत्या और बच्चा चुराने की अफवाह पर भीड़ द्वारा हत्या करना अपराध है। ऐसी हिंसा को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोर्ट भीड़ द्वारा हिंसा पर गाइडलाइन जारी किए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

[ad_2]
Source link

Translate »