दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद
-25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
जेल में बिताई अवधि सजा में होगी समाहित
5 वर्ष पूर्व महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने का मामला
राजेश पाठक
सोनभद्र। पांच वर्ष पूर्व महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी हरिमंगल खरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मृतका के पिता ने 8 दिसंबर 2020 को जुगैल थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 7 दिसंबर 2020 को गांव में एक लड़की की शादी थी जिसमें उसकी बेटी गई थी। लेकिन बेटी सुबह हो गया वह घर नहीं आई। काफी तलाश की गई, इसी बीच पता चला कि एक महिला की लाश खेत में पड़ी है। जब मौके पर देखा तो उसकी बेटी की लाश थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान हरिमंगल खरवार पुत्र स्वर्गीय जुड़ावन खरवार निवासी जुगैल टोला मचोही बेलगड़ी, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
………..…………
अपहरण के दोषी धर्मजीत को 3 वर्ष की कैद
सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/,सीएडब्लू सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी धर्मजीत को 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने चोपन थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 2 मार्च 2021 को उसकी 15 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर धर्मजीत पुत्र केशव निवासी मारकुंडी अवई, थाना चोपन, जिला सोनभद्र कहीं भगा ले गया है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी धर्मजीत को उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal