घोरावल-सोनभद्र(रमेश कुशवाहा) कोतवाली घोरावल क्षेत्र के धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे सत्तद्वारी निवासी दो अभियुक्तों के घर पुलिस ने बृहस्पतिवार की दोपहर सीआरपीसी की धारा 82 का नोटिस चस्पा कर दिया। बताते

चले की मुकदमा अपराध संख्या 104 / 23 थाना घोरावल में 14 जुलाई 2023 को पंजीकृत हुआ था । मुकदमा वादिनी फुलकेशा देवी से सतद्वारी गांव के निवासी अनुज प्रताप सिंह पुत्र अखंड प्रताप सिंह ने फर्जी वाड़ा करके अपनी जमीन का एक अंश वादिनी फुल्केशा देवी को बेच दिया किंतु जमीन पर कब्जा नहीं दिया तथा पैसा भी वापस नहीं किया व गाली

गलौज दे कर भगा दिया, उक्त विषय में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह के चचेरे भाई अर्जुन सिंह पुत्र शारदा सिंह का भी नाम प्रकाश में आया। दोनों ने मिलकर वादिनी मुकदमा से धोखाधड़ी की थी। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही दोनों अभियुक्त फरार चल रहे हैं तथा विवेचना में सहयोग नहीं दे रहे हैं। जिसके क्रम में

माननीय न्यायालय से नियमानुसार एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई की गई। उसके बावजूद अभियुक्त उपस्थित नहीं हुए तथा पकड़ में भी नहीं आए जिससे अग्रिम न्यायिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घरों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर धारा 82 की नोटिस दो गवाहों की उपस्थिति में चश्पा की गई।
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