पाक्सो एक्ट: दोषी गुड्डू कोल को उम्रकैद

  • 50 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
  • साढ़े चार वर्ष पूर्व 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

विधि संवाददाता,

सोनभद्र।साढ़े चार वर्ष पूर्व 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गुड्डू कोल को उम्रकैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक सितंबर 2018 को घोरावल थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 26 अगस्त 2018 की रात में उसकी 9 वर्षीय नाबालिग बेटी को घोरावल थाना क्षेत्र के महांव गांव निवासी गुड्डू कोल पुत्र बिहारी कोल उठाकर ले गया और उसके साथ छेड़खानी व बलात्कार किया। बेटी को सुबह छोड़ दिया। जब बेटी घर आई तो आप बीती बताई। जब गुड्डू को पकड़ने के लिए गए तो वह भाग गया। एक सितंबर को पकड़ में आया है और उसे पकड़ने में चोट भी लगी है। आवश्यक कार्रवाई की मांग किया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में गुड्डू कोल पुत्र बिहारी कोल निवासी महांव, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गुड्डू कोल को उम्रकैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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