दोषी सुनील पासवान को 7 वर्ष की कैद
- 40 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद
- जेल में बितायी अवधि सजा में होगी समाहित
- अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक के परिवार को मिलेगा
- साढ़े आठ वर्ष पूर्व हुए राजकुमार हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीएडब्लू आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए साढ़े आठ साल पूर्व हुए राजकुमार हत्याकांड के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी सुनील पासवान को 7 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी, जबकि अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक के परिजनों को मिलेगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी शिवकुमार ने थाने में 11 जनवरी 2014 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके भाई राजकुमार व सुनील पासवान के बीच मोटरसाइकिल को लेकर विवाद चल रहा था। 10 जनवरी 2014 को पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट हो गई। इसीबात से क्षुब्ध होकर राजकुमार ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सुनील पासवान को 7 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित रहेगी। अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक के परिवार को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।