- प्रत्येक पर साढ़े नौ हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
- भूतप्रेत को लेकर 7 वर्ष पूर्व हुई मारपीट का मामला
सोनभद्र। भूतप्रेत को लेकर सात वर्ष पूर्व हुई मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों सुरेश, पतिराम, शांति देवी व गुड्डी देवी को 4-4 वर्ष की कैद एवं प्रत्येक को साढ़े नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के बिसुंधरी गांव निवासी अमरदेव पुत्र स्वर्गीय पलटु ने 25 अगस्त 2014 को दी तहरीर में आरोप लगाया गया था कि 25 अगस्त 2014 की सुबह 6 बजे घोरावल कोतवाली क्षेत्र के बिसुंधरी गांव निवासी सुरेश, पतिराम, शांति व गुड्डी भूतप्रेत को लेकर गाली देने लगे। जब गाली देने से मना किया तो सभीलोगों ने लाठी-डंडे से बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं उसका पड़ोसी व भाई जब छुड़ाने के लिए आए तो उन्हें भी मारापीटा। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों सुरेश, पतिराम, शांति व गुड्डी को 4-4 वर्ष की कैद एवं प्रत्येक पर साढ़े नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।