सोनभद्र।उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद (कार्पेट) सामान्य सुविधा केंद्र (सी0एफ0सी0) योजना के अन्तर्गत कार्पेट कलस्टर जिसमें 1- डिजाईन डेवलेपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, 2- उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केंद्र, 3- रॉ मैटेरियल बैंक/कॉमन रिसर्च सेन्टर, 4-हाईंग एवं वाशिंग की सुविधाएॅ होगी एवं सी0एफ0सी0 में एस0पी0वी0 के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उन्होंने बताया कि संस्था में न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए। कुल सदस्यों मेंं न्यूनतम दो तिहाई सदस्य ओडीओपी उत्पाद से संबंधित होने चाहिए। संस्था सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के यहॉ पंजीकृत होना चाहिए। संस्था के संविधान से संबन्धित उत्पाद से जुड़े हुए हित धारकों तथ राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को सदस्यों के रूप में शामिल करने के सुस्पष्ट प्राविधान होना चाहिए। संस्था के किसी भी सदस्य के पास संस्था के कुल शेयरों में से 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के संचालन, प्रबन्ध एवं रख-रखाव का दायित्व सम्बन्धित एस0पी0वी0 का होगा तथा इनके संचालन प्रबंधन एवं रख-रखाव पर आने वाली किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय इस योजनान्तर्गत वहन नहीं किये जायेंगें। अवधारणात्मक टिप्पणी के साथ संबंधित फार्म जमा करेंगं। परियोजना हेतु समुचित विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयुक्त तथा विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित एस0पी0वी0 का होगा। परियोजना के स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि एस0पी0वी0 के स्वामित्व में होगी अथवा न्यूनतम 15 वर्ष हेतु लीज पर होना चाहिए। परियोजना लागत में भूमि की लागत किसी भी दशा में 25 प्रतिशत से अधिक आकलत नहीं की जायेगी। भूमि की लागत में क्त सीमा से अधिक व्यय भार एस0पी0वी0 द्वारा वहन किया जायेगा। एस0पी0वी0 द्वारा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में न्यूनतम 15 वर्षों तक बन्धक रखना होगा। अधिक जानकारी के लिये इच्छुक आवेदन कार्यालय-उपायुक्त द्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, लोढ़ी सोनभद्र से सम्पर्क करते हुए 15 नवम्बर, 2019 तक आवेदन प्राप्त करते हुए कार्यालय में जमा कर सकते हैं।