खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले की खैर नहीं होगी-अपर जिलाधिकारी

सोनभद्र।अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जिले में मिलावटखोरी को रोकने व आम नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के निमित्त आवांछनीय खाद्य विक्रेताओं को नियमानुसार कमी पाये जाने पर लाखों का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है। उन्होनें कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले की खैर नहीं होगी।
अपर जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जिले के आठ मिलावट खोर/नमूना में फेल पाये गये खाद्य विक्रेताओं के मुकदमों का निस्तारण करते हुए लाखों का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि विक्रेता रोहित चौरसिया पुत्र कृष्णकान्त, निवासी वार्ड नं0-07 गोविन्द नगर राबर्ट्सगंज पो0 व थाना-राबर्ट्सगंज,सोनभद्र के विरूद्ध एक लाख रूपये, राहुल मोदनवाल पुत्र अशोक मोदनवाल निवासी उत्तर मोहाल के वार्ड नं0-5 के विरूद्ध एक लाख रूपये, -राजेश कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल निवासी धर्मशाला चौक, रोड राबर्ट्सगंज पो व थाना-राबर्ट्सगंज के विरूद्ध 50 हजार, सुरेश पुत्र श्री लालमनी ग्राम व पोस्ट सहिजनकला, थाना-राबर्ट्सगंज के विरूद्ध दस हजार, मो0 निहाल पुत्र श्री मुमताज हुसैन, निवासी नई बस्ती, पो0 व थाना-राबर्ट्सगंज के विरूद्ध 25 हजार, विनय कुमार जायसवाल पुत्र ओंमकारनाथ जायसवाल निवासी पिपरी रोड राबर्ट्सगंज पो0 व थाना-राबर्ट्सगंज के विरूद्ध 25 हजार, जमीन कुरैशी उर्फ चिन्टू कुरैशी पुत्र स्व0 कमूद्दीन कुरैशी, निवासी वार्ड नं0-7 दुद्धी पो0 व थाना दुद्धी के विरूद्ध 25 हजार तथा 8- विक्रेता रमाकान्त खरवार पुत्र श्री रामराज खरवार, निवासी ग्राम-नागनार हरैया,पोस्ट-मधुपुर, थाना-राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र के विरूद्ध दस हजार रूपये का शास्ति अधिरोपित किया गया है।

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