सोनभद्र(सीके मिश्रा/रवि पांडेय)सूबे की भूतत्व एवं खनिकर्म राज्यमंत्री / जिले की प्रभारी मंत्री अर्चना पाण्डेय और जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता सुभाष चन्द्र यादव ने पिपरी विद्युत वितरण खण्ड के चार अवर अभियंता (चोपन , डाला , कोन और ओबरा) का स्थानांतरण आदेश संख्या पत्रांक संख्या 338 / वि.वि.पू. (सो.) /स्थानान्तरण / ई – 3 तद दिनांक / 4 जुलाई 2018 को किया गया। इस आदेश के बाद चोपन सब स्टेशन के पैरोकार केशव चन्द्र दूबे ने 6 जुलाई को प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को पत्र लिख कर मांग किया है
कि अवर अभियंता रामलाल का अधीक्षण अभियंता ने 4 जुलाई को बदले की भावना में आकर किया है जो कि निगमहित में नही है । पैरोकार का आरोप है कि अवर अभियंता रामलाल द्वारा चोपन थाने में अपराध संख्या 223/17 और 30 जून 2017 को उप खण्ड अधिकारी द्वितीय ओबरा के कार्यालय में 3 नग 33/11 केवी उपकेंद्र हाइडिल कालोनी चोपन भूमि भवन के बाबत प्रस्तुत पत्र की लीपापोती करने के कारण सुभाष चन्द्र यादव द्वारा पूर्व अवर अभियंता को कार्य का सत्यापन निगमहित में न हो सके कि मंशा से आदेश संख्या 338 जारी किया गया है जो जांच कार्यवाही मुख्य अभियंता जल विद्युत लखनऊ के आदेश संख्या 591 दिनांक 22 अगस्त 2017 जिसका प्रकरण अभी लम्बित है इस जांच कार्यवाही तक अवर अभियंता का स्थान्तरण आदेश स्थगित करना निगमहित में है क्योंकि जांच ने भू बंदरबाट का एवं अवैध उपक्रम की जमीन पर कब्जा जमाए लोगो द्वारा बिंदुवार आख्या शासन मंशा के अनुरूप रामलाल द्वारा प्रस्तुत किया जा सके । पैरोकार का कहना है कि अधीक्षण अभियंता ने बदले की भावना से यह स्थानान्तरण किया गया जो कि निगमहित मे नही है।
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