[ad_1]
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को जारी आदेश में संविधान के अनुच्छेद 239एए की व्याख्या की है। लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके आधार पर ही ट्रांसफर-नियुक्ति की व्यवस्था बदल डाली। उन्होंने निर्देश जारी किया कि आईएएस, दानिक्स, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर और उसके समकक्ष अधिकारियों के ट्रांसफर-नियुक्तियों का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा। पहले यह एलजी के पास था।ग्रेड-1, ग्रेड-2 दास कैडर के अधिकार सिसोदिया ने अपने पास रखे।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
[ad_2]
Source link
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal