दो लाख रूपये अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
9 माह पूर्व 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला
राजेश पाठक
सोनभद्र। 9 माह पूर्व 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 3 अगस्त 2023 को वह धान की रोपाई कराने गई थी और उसके पति भी दोपहर में आ गए घर पर 6 वर्षीय नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसे बहला फुसलाकर राजन उर्फ रज्जन पुत्र राम बहाल निवासी करगरा, थाना चोपन, जिला सोनभद्र अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब शाम को घर आई तो बेटी रोने लगी तो उससे रोने की वस्जह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब दूसरे दिन 4 अगस्त 2023 को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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छेड़खानी के दोषी छोटई को 3 वर्ष की कैद
सोनभद्र। साढ़े पांच वर्ष पूर्व घर मे सो रही 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटई उर्फ राम आशीष को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 9 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने करमा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया है कि 29 अक्तूबर 2018 को वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर में उसकी 12 वर्षीय नाबालिग लड़की सो रही थी तभी रात करीब 12 बजे करमा थाना क्षेत्र के ऐलाही गांव निवासी छोटई उर्फ राम आशीष पुत्र बचाऊ घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा।जब बेटी जग गई तो चिल्लाने लगी तो वह भाग गया। जब रिश्तेदारी से घर आया तो बेटी ने सारी बात बताई। एक नवम्बर 2018 को करमा पुलिस ने छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटई उर्फ राम आशीष को उपरोक्त सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।