बार कौंसिल सीओपी शुल्क को निःशुल्क या कम करे– राकेश शरण मिश्र

(संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बार कौंसिल को लिखा पत्र )


(पंजीकृत अधिवक्ताओं से पुनः शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मांग पर उठाए सवाल )

सोनभद्र(सर्वेश श्रीवास्तव)। संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन और सचिव को संबोधित पत्र लिखकर सीओपी रेन्युअल शुल्क कम करने एवम वेरीफिकेशन के नाम पर फिर से शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मांग पर सवाल खड़ा करते हुए इसमें पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अभी कुछ दिन पूर्व आप द्वारा प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों को पत्र जारी करते हुए COP रिन्यू के नाम पर 250 रुपए शुल्क देने की बात कही गई है और साथ में वेरीफिकेशन फार्म के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लगाने की बात कही गई है।यह भी कहा गया है कि 1990 के पूर्व के अधिवक्ताओं को वेरीफिकेशन फार्म भरने की आवश्यकता नही है और ना ही उन्हें शैक्षिक प्रमाण पत्रों को देने की आवश्यकता है। आप द्वारा यह भी कहा गया है उक्त आदेश

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर किया गया है। श्री मिश्र ने लिखा है कि प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों को माननीय सुप्रीम कोर्ट और बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा COP रिन्यू वा वेरीफिकेशन के संबंध में जारी आदेश की प्रति भेजने की कृपा करे क्योंकि प्रदेश के अधिवक्ताओं में COP रि इश्यू फार्म एवम वेरीफिकेशन फार्म को लेकर अत्यधिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। साथ ही श्री मिश्र ने पत्र ने लिखा है कि बार कौंसिल के इस आदेश से प्रदेश के अधिवक्ताओं में आक्रोश ब्याप्त है और
प्रदेश के अधिवक्ताओं का कहना है कि जब बार कौंसिल ऑफ उतर प्रदेश प्रथम बार पंजीयन के समय ही सारे शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यापित करके ही पंजीयन करती है तो बार बार शैक्षिक प्रमाण पत्रों को मांग कर अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशान क्यों कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि
COP नवीनीकरण के नाम पर 250 रुपए शुल्क की मांग भी औचित्यहीन है और इस से प्रदेश के अधिवक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है जिसे या तो निःशुल्क किया जाए या अधिकतम 100 रुपए पूर्व की भांति लिया जाए। वेरीफिकेशन या रि इश्यू फार्म के साथ केवल बार कौंसिल द्वारा जारी आई डी कार्ड / सी ओ पी कार्ड की छाया प्रति ही लिया जाए। जिससे देश/प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को उक्त वेरीफिकेशन /रि इश्यू फार्म भरने में आसानी हो। श्री मिश्र ने मांग की है कि देश/प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं की भावना और उनकी मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार कर जारी आदेश में संशोधन करें। बताते चले कि श्री मिश्र इसके पूर्व भी सी ओ पी शुल्क को लेकर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को कई बार पत्र लिख चुके हैं।

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