सोनभद्र।अपर श्रम आयुक्त, विन्ध्याचल मंडल, पिपरी, सोनभद्र सरजू राम ने वार्ता के दौरान बताया कि मिर्जापुर मंडल का सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम दिनांक 29.02.2020 को डायट मैदान, रार्बट्सगंज सोनभद्र में सम्पादित किया जाना है।श्रम विभाग में बोर्ड के अंतर्गत कम से कम 100 दिन पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपनी दो पुत्रियों की सीमा तक निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना का हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 100 दिन पूर्व से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अपने स्वयं के विवाह हेतु भी हितलाभ प्राप्त कर सकती है तथा अपने पुनर्विवाह हेतु हितलाभ उस स्थिति में प्राप्त कर सकती है यदि उसके पति से वैधानिक रूप से विवाह विच्छेदन हो चुका हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो चुका हो।सामूहिक कन्या विवाह की दशा में सामूहिक कन्या विवाह की तिथि से एक सप्ताह पहले वर-कन्या को वैवाहिक वस्त्र क्रय करने हेतु रू 5000 प्रत्येक की दर से धनराशि दिये जाने के उपरान्त सामूहिक विवाह मे प्रतिभाग न करने पर सामान्यतया देय अनुदान की धनराशि से वैवाहिक वस्त्र खरीदने हेतु भुगतान की गई धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। सामूहिक कन्या विवाह की दशा में सामूहिक कन्या विवाह की तिथि से एक सप्ताह पहले वर-कन्या को वैवाहिक वस्त्र क्रय करने हेतु रू 5000 प्रत्येक की दर से धनराशि दिये जाने के उपरान्त सामूहिक विवाह मे प्रतिभाग न करने पर सामान्यतया देय अनुदान की धनराशि से वैवाहिक वस्त्र खरीदने हेतु भुगतान की गई धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। आर्थिक सहायता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के विवाह हेतु रू 55000, अंतर्जातीय विवाह हेतु रू 61000 तथा सामूहिक विवाह में प्रतिभाग करने पर रू 65000 देय है। इसके अलावा सामूहिक विवाह में प्रतिभाग करने वाले वाले वर-कन्या के वैवाहिक वस्त्रों के क्रय हेतु रू 5000 प्रत्येक की दर से धनराशि सामूहिक विवाह से एक सप्ताह पहले निर्माण श्रमिक के खाते में जमा कर दी जायेगी तथा यदि सामूहिक विवाह में प्रतिभाग नहीं करते हैं तो सामान्यतया देय धनराशि से उसका समायोजन कर लिया जायेगा।पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह हेतु हितलाभ उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह विच्छेदन वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो। इस प्रकार संशोधनोपरान्त योजना का स्वरूप यह है कि श्रम विभाग में बोर्ड के अंतर्गत कम से कम 100 दिन पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपनी दो पुत्रियों की सीमा तक निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना का हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 100 दिन पूर्व से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अपने स्वयं के विवाह हेतु भी हितलाभ प्राप्त कर सकती है तथा अपने पुनर्विवाह हेतु हितलाभ उस स्थिति में प्राप्त कर सकती है यदि उसके पति से वैधानिक रूप से विवाह विच्छेदन हो चुका हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। हितलाभ प्राप्त करने के इच्छुक पंजीकृत निर्माण श्रमिक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भर कर, अपना फोटोग्राफ, पुत्री का फोटोग्राफ एवं वर का फोटोग्राफ, बैंक खाता की पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, अद्यतन परिवार रजिस्टर की सत्यप्रति, कन्या एवं वर की उम्र सम्बन्धी साक्ष्य (विद्यालय का प्रमाण पत्र/अंकपत्र या परिवार रजिस्टर की प्रति), ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/ पार्षद अथवा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी सामूहिक विवाह हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये निकटतम श्रम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आर्थिक सहायता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के विवाह हेतु रू 55000, अंतर्जातीय विवाह हेतु रू 61000 तथा सामूहिक विवाह में प्रतिभाग करने पर रू 65000 देय है। इसके अलावा सामूहिक विवाह में प्रतिभाग करने वाले वाले वर-कन्या के वैवाहिक वस्त्रों के क्रय हेतु रू 5000 प्रत्येक की दर से धनराशि सामूहिक विवाह से एक सप्ताह पहले निर्माण श्रमिक के खाते में जमा कर दी जायेगी तथा यदि सामूहिक विवाह में प्रतिभाग नहीं करते हैं तो सामान्यतया देय धनराशि से उसका समायोजन कर लिया जायेगा। मिर्जापुर मंडल का सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम दिनांक 29.02.2020 को डायट मैदान, रार्बट्सगंज सोनभद्र में सम्पादित किया जाना निश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम में मा0 श्रम एवं सेवायोजन मंत्री उ0 प्र0 तथा अन्य जन प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग कर वर-कन्याओं को आशीर्वाद प्रदान किया जायेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लाभार्थी श्रमिक को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा तथा वैवाहिक कार्यक्रम एवं विवाह भोज आदि का समस्त व्यय बोर्ड के द्वारा वहन किया जायेगा। अतः भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अनुरोध है कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह उक्त सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर करायें और देय अनुदान प्राप्त करें।गैरतलब है कि उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 22.09.2011 के द्वारा निर्माण कामगार कन्या विवाह सहायता योजना अधिसूचित की गई है। उक्त योजना में अधिसूचना सं0 4001-08/भ0नि0बो0(0185)/20 दिनांक 29.01.2020 के द्वारा निम्नवत संशोधन किये गये हैं- हितलाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिक के पंजीयन की अवधि एक वर्ष से घटाकर 100 दिन कर दी गई है।यह हितलाभ पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु भी अनुमन्य होगा यदि उसके माता/पिता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गई हो।