सोनभद्र। जनपद के समस्त अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारक यदि वह अपात्र कार्ड धारक की श्रेणी में आते है तो तत्काल अपना राशन कार्ड सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय, जिला आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दे। सत्यापन के दौरान अपात्र पाये गये कार्ड धारकों से शासन द्वारा दी गयी व्यवस्थानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद सोनभद्र के समस्त अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे राशन कार्ड के पात्रता की श्रेणी में नहीं आते है तो तत्काल अपना राशन कार्ड
सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ समर्पित कर दें अन्यथा सत्यापन के दौरान अपात्र पाये गये कार्ड धारकों से शासन द्वारा दी गयी व्यवस्थानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा द्वारा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण एंव नगरीय क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तो का निर्धारण किया गया है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूर्ण करने वाले परिवारों को अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी योजना का राशन कार्ड जारी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व मे चार पहिया वाहन अथवा टैक्टर या हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र या 5 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार, जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 07.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स या शस्त्र हो वे अपात्र के श्रेणी में आते है। इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकर दाता , ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलित यत्रं अथवा 5 के0वी0ए0 या सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्योें के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्योे के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स हो , ऐसे परिवार जिनके सदस्यो की आय रूपया तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो वे अपात्र की श्रेणी में आते है। शासनादेश सत्यापन के समय अपात्र पाये जाने पर अपात्र कार्ड धारकों को निर्गत खाद्यान के सापेक्ष बाजार दर पर वसूली की जायेगी।