जन समस्या को देखते कम्युनिटी किचेन का भी संचालन सुनिश्चित कराया जाय।

सोनभद्र/दिनांक 29 मार्च, 2020।जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राज्य द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को पेन्डेमिक घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा-(2),(3) (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शासन के निर्देश के क्रम में मार्च, 2020 से 21 दिन के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान बाहर से भी मजदूर आ सकते हैं व जो जनपद के दिहाड़ी मजदूर हैं, इनमें अन्त्योदय कार्डधारक भी होंगें। मजदूरों को इस दौरान खाद्य सामग्री व सब्जी मिलने में कठिनाई हो सकती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मजदूरों को संबंधित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी व नगरीय क्षेत्रों में ऐसे मजदूरों को खाद्य सामग्री व सब्जी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित नगरीय क्षेत्र के अधिशसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त जहॉ कम्यूनिटी किचेन की आवश्यकता हो उसकी सूचना प्राप्त कर उक्त नोडल अधिकारियों द्वारा कम्युनिटी किचेन का भी संचालन सुनिश्चित कराया जाय। इस कार्य के लिए मुख्य विकास अधिकारी,सोनभ्रद को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन कलेक्ट्रेट स्थिति कन्ट्रोल रूम में सूचना उपलब्ध करायी जाय। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी। —————————02-सोनभद्र/दिनांक 29 मार्च, 2020।जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राज्य द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को पेन्डिमिक घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा-(2),(3) (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन के निर्देश के क्रम में 25 मार्च 2020 से 21 दिन के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान जनपद के बाहर जाकर मजदूरी करने वाले लोग किन्हीं माध्यमों से जनपद में आते देखे जा रहे हैं। ऐसे मजदूरों व उनके साथ आने वाले उनके परिवार व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय मेंं होने के उपरान्त जनपद के विभिन्न अंचलों में स्थित उनके घरों तक पहुंचने में संसाधनों के अभाव में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्थिति के दृष्टिगत जिला संयुक्त चिकित्सालय में ऐसे व्यक्तियों /परिवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सोनभद्र को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। जो इस के लिए अपने अधीनस्थों की 24 घण्टे ड्यूटी जिला संयुक्त चिकित्सालय में लगाते हुए उनके नाम व मोबाईल नम्बर या विवरण कलेक्ट्रेट में स्थापित कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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