बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ता फोरम के फैसला

सोनभद्र। केंद्र सरकार घर – घर  सौभाग्य योजना के तहत  बिजली पहुचाने के लिए कटिबद्ध है तो वही सोनभद्र ।के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत वितरण  खण्ड के रावर्ट्सगंज द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है इतना ही नही ऐसे उपभोक्ताओं से मनमाना बिजली का बिल भी वसूल किया जा रहा है।

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बिजली विभाग की खामियों से परेशान एक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में अर्जी दाखिल किया कि  सलखन में स्थित एमआरएन पेट्रोल पम्प का गलत बीजक के आधार पर जमा कराया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने  बिजली विभाग को आदेशित किया कि बिजली बिल में त्रुटि सुधार करते हुए वादी को निर्गत बिल की धनराशि का 25 प्रतिशत विपक्षी अपने खाते  से एक माह के अंदर भुगतान करे। इस पर पीड़ित का कहना है कि उसका बिजली का बकाया 210049 रुपये जमा करने की अंतिम तारीख 25 नवम्बर 2018 थी लेकिन बगैर सूचना दिए बिजली विभाग के जेई अक्षय यादव ने 23 नवम्बर को गलत बिजली का बिल देते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया। जब 30 नवम्बर को बकाया जमा किया तो उसका कनेक्शन जोड़ा गया इस दौरान सात दिनों तक पेट्रोल पम्प बन्द होने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ। विभाग से जब बिल निकलवाया गया तो वह मीटर रिडिंग से अधिक का बिल था तो वह न्याय के लिए  शिकायत विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण  फोरम मिर्जापुर में किया तो फोरम न्यायालय ने उपभोक्ता से अत्यधिक बकाया वसूलने पर बिजली विभाग को कड़ी फटकार लगाया और उपभोक्ता से अधिक वसूली करने पर 98 हजार 590 रुपये वापस करने या अगले महीने के बिजली बिल में समायोजन करने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रावर्टसगंज ए के सिंह कैमरे के सामने बोलने से इंकार किया लेकिन उन्होंने बताया इस मामले को रफा-दफा कर दिया गया है यह बहुत पुराना मामला है और जो भी आदेश हुआ है उपभोक्ता फोरम से उसका अक्षरस: पालन किया गया है।

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